BIG News: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर लगाई रोक
नई दिल्ली।
देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) की नई इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। इन गाइडलाइंस को लेकर देशभर में पहले से ही विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, वहीं अब शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप से यह मामला और गंभीर हो गया है।
यूजीसी के इन नए नियमों के खिलाफ तीन अलग-अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये गाइडलाइंस उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, सामाजिक संतुलन और प्रवेश प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर डाल सकती हैं।
क्या है विवाद की जड़?
नए इक्विटी रेगुलेशंस 2026 के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिले, आरक्षण व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए थे। इन बदलावों को लेकर छात्रों, शिक्षकों और कई शैक्षणिक संगठनों ने नाराजगी जताई थी।
देशभर में विरोध
इन नियमों के विरोध में कई राज्यों में छात्र संगठनों और शिक्षाविदों द्वारा प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यूजीसी के नए नियम संविधान में दिए गए सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हैं।
सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर फिलहाल रोक लगा दी है और केंद्र सरकार व यूजीसी से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक ये नियम लागू नहीं किए जाएंगे।
आगे क्या?
अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि ये गाइडलाइंस संवैधानिक हैं या नहीं। तब तक देशभर के लाखों छात्रों और शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत मिली है।
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